पारा शिक्षकों के स्थायीकरण एवं वेतनमान के लिए नई नियमावली तैयार कर ली गई है इस नियमावली के अंतर्गत पारा शिक्षकों को वेतन के लिए परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा.जिसमें यह परीक्षा को पास करने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे बता दें कि 3 बार में भी अगर परीक्षा पास नहीं कर पाए तो भी उनकी सेवा समाप्त नहीं की जाएगी । वह पारा शिक्षक के तौर पर कार्यरत रहेंगे परंतु उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

हालांकि कमेटी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के वेतनमान देने की बात कही गई है। परंतु वैसे पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी या फिर उन्हें उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को ही वेतनमान का आधार बनाया जाएगा, इस पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है जल्द ही इस पर भी विधि विभाग द्वारा निर्णय ली जाएगी।