सीएनटी एक्ट की धारा 46 और 49 चर्चा में क्यों

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आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री cnt एक्ट की धारा 46 और 49 से नियंत्रित होती है.धारा 46 के खंड ए में आदिवासी जमीन को इस थाना क्षेत्र के किसी अन्य आदिवासी को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है. वही cnt एक्ट की धारा 49 भी अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को डीसी की अनुमति से जिले के भीतर समुदाय के सदस्यों को अपनी भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति देता है. धारा 49 के तहत आदिवासियों से गैर आदिवासियों को भी भूमि के हस्तांतरण की अनुमति है लेकिन शर्त है कि यह उद्योग या किसी के लिए हस्तांतरित होगी लेकिन इस शब्द का उल्लंघन कर हस्तांतरित जमीन पर mall और मकान बन जाता है, नए नियमों के मुताबिक ग्रामीणों को बिजली मीटर फ्री में दिया जाएगा और बकाया बिजली बिल पर सकारात्मक विचार भी किया जाएगा.


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