बीपीएससी: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा होगी प्रारंभिक परीक्षा

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बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 65वीं की संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए दुबारा आवेदन स्वीकार करेगा। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर आवेदन की प्रक्रिया जनवरी प्रथम सप्ताह से प्रारंभ कर दी जाएगी एवं नए अभ्यर्थियों के साथ ही पुराने रिजल्ट का भी जारी किया जाएगा । बता दें कि परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी अतुल रंजन ने विकलांगता अधिनियम का पालन नहीं होने के कारण हाई कोर्ट में अपील की थी ।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अधिनियम के अनुरूप विकलांगता का लाभ देने का आदेश जारी किया है गौरतलब है कि विकलांगता अधिनियम के अनुसार दृष्टिबाधित, मुख बधिर, मनोविकार दिव्यांगता के लिए एक-एक फीसदी सीट आरक्षित करने का प्रावधान है जिसका लाभ अभ्यर्थियों को नहीं दिया जा रहा था।

65वीं बीपीएससी पीटी के लगभग 10 प्रश्न रद्द किए जायेंगे । गौरतलब है कि 15 अक्टूबर को संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा राज्य के 35 जिलों में 718 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 300000 विद्यार्थी शामिल हुए थे और प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 25 दिसंबर को जारी करने की बात कही गई थी । सूत्रों की माने तो आयोग के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इसके अंतर्गत 10 प्रश्नों को रद्द करने की बात कही है।


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