Nitusingh jharkhand aajtak in
झारखंड हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत एक ट्रक चालक के उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने का आदेश दिया। मुआवजे के रूप में उसे ₹200000 दिया जाएगा। मृतक ड्राइवर ने गाड़ी चलाते समय अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई थी। यह मामला पहले गिरिडीह सिविल कोर्ट में दाखिल हुआ था। जिसमें इस दावे को खारिज कर दिया गया था ।इसके बाद पुष्पा देवी गुप्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी ।हाई कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई के बाद कहा कि निचली अदालत ने अपने आदेश में नहीं बताया कि मृतक द्वारा वाहन को कैसे तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था ।जबकि अपीलकर्ता द्वारा यह बताया गया है घटना के समय देर रात पिच रोड पर चालक ने वहां पर अपना नियंत्रण खो दिया और वहां पेड़ से जाकर टकरा गया जिसके कारण वहां घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय चालक की उम्र 55 वर्ष की थी और उसे ₹15000 प्रति महीने वेतन मिलता था। अब अदालत ने कहा है कि इस लापरवाही से तो गाड़ी चलाने का मतलब नहीं है कि नियंत्रण ही खो जाएगा चालक के पक्ष में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।