केंद्र सरकार का आदेश- सभी राज्य लागू करें मोटर वाहन कानून

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केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को मोटर वाहन कानून लागू करने का निर्देश दिया गया ।बता दें कि कुछ राज्य में अब तक मोटर वाहन कानून को लागू नहीं किया है एवं कुछ राज्य ने इसे लागू किया हैं( झारखंड, उत्तराखंड ,कर्नाटक, केरल ,मणिपुर ,असम ,गुजरात) परंतु जुर्माना की राशि घटा दी है ।परिवहन मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को निर्देश भेजा गया है और यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश को कोई भी राज्य इसमें बदलाव नहीं कर सकता है ।

यह तभी संभव है जब राष्ट्रपति की अनुमति हो तभी इस नियम में कोई भी बदलाव किया जाना संभव है । बता दें कि यह नया नियम कुछ राज्यों में धारा- 200 को जुर्माना राशि घटाकर लागू किया गया है .


संसद द्वारा पारित अधिनियम 2019 में राज्य सरकार कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है इसके अलावा राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार द्वारा बनाए नियमों को लागू नहीं करती है तो अनुच्छेद 256 का प्रयोग कर केंद्र सरकार कानून को लागू करने का निर्देश दे सकती है एवं निर्देश के उल्लंघन पर केंद्र सरकार अनुच्छेद 336 की शक्तियों के तहत राज्य पर लागू करने के लिए बाध्य भी कर सकता है.


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