Bhavna Kumari abtaknews.live
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई नए गाइडलाइन जारी किए हैं जिसमें पुराने गाइडलाइन भी शामिल है .अब 30 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण ना होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंक, एनबीएफसी अथवा प्रणाली प्रतिभागी द्वारा संतोषजनक निवारण ना होने पर उनकी शिकायत लोकपाल के पास दर्ज कराया जा सकता है .अपवर्जन सूची में उल्लिखित सेवा को छोड़कर अन्य सेवा में कमियों से संबंधित सभी शिकायत शामिल की जा सकती है. इसे ऑनलाइन पर https//cms.rbi.org.in या डाक द्वारा केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ 160017 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं .अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति को शिकायत प्रबंधन प्रणाली https//cms.rbi.org.in पर भी देखा जा सकता है विस्तृत जानकारी के लिए 14448 नंबर पर सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक कॉल करके जानकारी ली जा सकती है यह केवल कार्य दिवस पर होगा.