Jtet को लेकर नया नोटिफिकेशन में क्या है !क्या सीटेट वालों को लेकर कुछ नया सूचना है? क्या शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अब रुक गई है?

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Nitusingh jharkhand aajtak in

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाया। मामले में, झारखंड राज्य ने सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। हालांकि, कुछ उम्मीदवारों ने रिट याचिका दायर करके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) या अन्य राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की। राज्य के खिलाफ निर्देश मांगा गया कि वह या तो जेटीईटी आयोजित करे या सीटीईटी योग्य उम्मीदवारों को द्वितीय सहायक शिक्षक के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे। यहां निजी प्रतिवादियों (वहां याचिकाकर्ताओं) द्वारा यह तर्क दिया गया था कि झारखंड राज्य ने वर्ष 2016 में अंतिम जेटीईटी आयोजित की थी और तब से जेटीईटी आयोजित करने में विफल रहा। इससे हजारों पात्र उम्मीदवारों को अपूरणीय क्षति हुई है जो झारखंड में शिक्षकों के रूप में भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि उनके पास जेटीईटी योग्यता नहीं है मामले के गुण-दोष पर चर्चा करने झारखंड उच्च न्यायालय ने CTET/STET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी, लेकिन यह शर्त रखी कि उन्हें नियुक्ति के बाद तीन साल के भीतर JTET उत्तीर्ण करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में विचार किया कि क्या राज्य सरकार CTET/STET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर सकती है, जबकि भर्ती नियमों के अनुसार JTET उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि केवल केंद्र सरकार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के मानदंडों में छूट दे सकती है, न कि राज्य सरकार। साथ ही, JTET झारखंड की स्थानीय भाषाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप है, जो CTET/STET में शामिल नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड में बदलाव करके CTET/STET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को शामिल करने का निर्णय लिया, जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव करना उचित नहीं है, क्योंकि यह उम्मीदवारों के अधिकारों को प्रभावित करता है। अंततः, न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और राज्य सरकार को JTET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।


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