नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कोलकाता बेंच के निर्देश पर कंपनी ने लेनदारो से 8 मार्च तक दावा पेश करने की अधिसूचना जारी की है बता दें कि कंपनी के 177 एकड़ जमीन को लेकर कोर्ट के खिलाफ कोलकाता या झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

बता दें कि एनसीएलटी ने केबुल कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया को घोषित किया व यह आदेश जारी किया है कि स्टील बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत जमीन टाटा स्टील को वापस करने की बात कही है। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारी ,सप्लायर, वेंडर जिसका भी कंपनी में बकाया है वे कोलकाता के लिक्विडेटर कार्यालय में साक्ष्य के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं इसके बाद ही दावा आपत्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जाएगी।