News desk, abtaknews.live
14 नवंबर 2022 को कैबिनेट में स्वीकृत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के झारखंड पदों एवं सेवा के रिक्ति में आरक्षण विधेयक में शामिल प्रस्ताव में संशोधन की स्वीकृति मिल गई है इसके अनुसार अब राज्य में आरक्षित श्रेणी का 77% नियुक्ति होगा और मेरिट पर 23% भर्ती होगी यह अधिनियम संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल होने के बाद प्रभावशाली हो जाएगा नई नियुक्ति में अनुसूचित जाति को 12% अनुसूचित जनजाति को 28% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15% पिछड़ा वर्ग को 12% आरक्षण मिलेगा इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% सीट भी दी जाएगी इसका नाम झारखंड पद एवं सेवा की रिक्ति में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 रखा गया है या अधिनियम संविधान की नौवीं सूची में सम्मिलित होने के बाद प्रभावी हो जाएगा