केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने का समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी ।इस साल 31 दिसंबर तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है ।

आयकर विभाग ने रविवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि यह समय सीमा पहले 30 सितंबर तक थी। आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य की जाएगी।