मंगलवार को हाईकोर्ट में नियोजन नीति एवं हाई स्कूल नियुक्ति के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लार्जर बेंच के अंतिम फैसले के बाद याचिका की सुनवाई की जाएगी। बता दें कि सरकार की ओर से महाधिवक्ता मनोज टंडन , अधिवक्ता गौतम कुमार आदि उपस्थित थे

एवं प्रार्थीयों की ओर से उपस्थित वकील ललित कुमार सिंह ने बताया कि हाई स्कूल नियुक्ति परीक्षा एक ही एक ही तिथी को ली गई थी परंतु विभिन्न जिलों की कट ऑफ अलग-अलग जारी किए गए थे जिस कारण कहीं ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नही की गई है तो कहीं कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है।

इसलिए हाईस्कूल परीक्षा को रद्द किया जाए उन्होंने यह भी बताया कि सरकार 13 जिलों को शे̮ड्यू्ल् एवं 11 जिलों को गैर शे̮ड्यू्ल् घोषित करने के बाद नियुक्ति कर रही है जिस कारण दूसरे जिलों में विद्यार्थी नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।