व्हाट्सएप पर किसी भी अखबार का ई पेपर भेजना है गैरकानूनी, कोर्ट ने लगाया रोक

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व्हाट्सएप पर किसी भी अखबार का ई पेपर भेजना है गैरकानूनी, कोर्ट ने लगाया रोक Abta knews.live Nitusingh
आपने देखा होगा कि कई प्रमुख अखबार की न्यूज़ उसी दिन अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित हो जाती है, जिससे अखबार को राजस्व में घाटा हो रहा है. इसके लिए हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अखबार के ई-पेपर प्रसारित करने को लेकर चुनौती दी गई थी अब दिल्ली हाईकोर्ट में ई-पेपर प्रसारित करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है .ईपेपर्स को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए गैरकानूनी तरीके से प्रसारित करने के खिलाफ ही भास्कर समूह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी .हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को निर्देशित किया की दैनिक भास्कर की ई पेपर प्रसारित करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ब्लॉक किया जाए या उन्हें बंद कर दिया जाए अब इस मामले में 2 मई 2022 को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को भी नोटिस जारी किया है जो भास्कर समू ह के ई-पेपर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं. इन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की पहचान उनके मोबाइल नंबर से ही हुई है .आने वाले समय में अन्य दूसरे अखबार को भी किसी ग्रुप में डालना गैरकानूनी हो जाएगा .यानी कि किसी भी अखबार को देखने के लिए या तो उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना होगा या उसके अधिकारीक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ही देख पाएंगे .ईपेपर को बिना पूर्व अनुमति के अगर कोई व्यक्ति किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता है तो वह गैरकानूनी होगा और उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी.


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