राज्य में विश्वविद्यालयों द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। बता देगी इससे संबंधित प्रारूप 30 जनवरी 2020 तक विभाग को भेजा जाएगा। यह निर्णय उच्च शिक्षा निदेशालय के निदेशक के अध्यक्षता में हुई बैठक में ली गई । जिसमें कहा गया कि कुलपति के जैसे ही प्रतिकुलपति को भी 3 वर्ष का विस्तार दिया जाएगा।

इसके अलावा यह भी कहा कि वेतन निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय एनआईसी के सहयोग से 31 जनवरी 2020 तक सर्विस बुक बनाने का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है. हालांकि पूर्व में सरकार ने नियुक्ति का अधिकार कर्मचारी चयन आयोग को दे दिया था परंतु सरकार ने इसे वापस ले लिया है एवं उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए नया नियमावली लागू करने की बात कही है।