शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया मालूम हो कि राज्य में थर्ड ग्रेड की नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय को दिया गया है। इसमें विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है बता दें कि इस के लिए उम्मीदवार को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा पास करना होगा। यह दोनों परीक्षा 100-100 अंकों की होगी। इसके बाद फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा एवं इसके बाद मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।

बता दें कि विश्वविद्यालय में 4th ग्रेड की नियुक्ति आउट सोर्स के आधार पर की जाएगी इसके अलावा कर्मचारी व शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने का अधिकार पूरी तरह से विश्वविद्यालय को दे दिया गया है। बता दे कि विश्वविद्यालय में कुलपति व प्रतिकुलपति की आयु सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने लाया गया है जिसमें नियुक्ति समिति के आधार पर होगी जबकि प्रति कुलपति को 3 साल का विस्तार दिया जाएगा। बैठक में निदेशक के अलावा उप निदेशक डॉक्टर शंभू दयाल सिंह सहित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार व अन्य लोग उपस्थित थे।