मदरसा शिक्षकों को पेंशन नहीं देने के मामले में हाई कोर्ट का सख्त रूप

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मदरसा शिक्षकों को पेंशन नहीं देने के मामले में हाई कोर्ट का सख्त रूख
मदरसा के शिक्षकों को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया। कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पूरवार एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक राशि राजेश प्रसाद को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में 13 जून 2024 को कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया है और कहा है कि उन पर आरोप गठन क्यों नहीं किया जाए।
मामला 2014 का था जिसमें राज्य सरकार ने एक संकल्प जारी किया था जिसमें मदरसा शिक्षकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जाएगा लेकिन हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2014 को सरकार के इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने प्रार्थियों को पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान करने का आदेश दिया था ।आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रार्थियों की ओर से कोर्ट में और अबमानना याचिका दाखिल की गई इस दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि प्रार्थियों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया, वहीं प्रार्थियों का कहना था कि उन्हें पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ है।


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