राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली पर शिक्षा मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिसके बाद नई नियमावली के अंतर्गत पारा शिक्षकों का सेवा स्थानीय करण तथा मानदेय देने का प्रावधान किया गया है जिसके बाद पारा शिक्षक अब 60 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकेंगे एवं उन्हें 5200 से ₹20000 तक का वेतनमान दिया जाएगा। बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास किए गए शिक्षकों को वेतनमान पाने के लिए कोई भी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

गौरतलब है कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा में 13000 पारा शिक्षक सफल हुए हैं परंतु बाकी शिक्षकों के लिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा इसके लिए विधी विभाग द्वारा राय ली जाएगी एवं सफल रहे शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का प्रावधान रखा जाए या नहीं इस पर निर्णय विभाग के परामर्श के बाद ही लिया जा सकेगा।
इधर शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि बिहार में बिहारी शिक्षक बहाल किया जाएगा तो झारखंड में भी केवल झारखंडीयों को ही शिक्षक की नौकरी दी जाएगी।