हाईकोर्ट में पंचायत सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई स्थगित कर दी गई है एवं इस राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी ।

गौरतलब है कि प्रार्थी झारखंड राज्य ग्राम रक्षा दल की ओर से महासचिव संजय कुमार पांडे द्वारा यह याचिका दायर की गई है जिसमें झारखंड कर्मचारी आयोग ने राज्य के विभिन्न पंचायतों में 1534 पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए 2017 में विज्ञापन निकाला था जिसे गलत बताया गया है। उनका कहना है कि वर्ष 2002 के नियमावली बनाई गई थी जिसमें 50% पदों पर दलपति को प्रोन्नति देने तथा शेष 50% पदों पर सीधी नियुक्ति की बात कही गई थी परंतु वर्ष 2014 में नियमावली में बदलाव कर सभी पदों पर सीधी नियुक्ति का नियम बना दिया गया।