सुप्रीम कोर्ट ने छठी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा में दिलीप कुमार द्वारा दायर एसएलपी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया है। जेपीएससी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पहली प्रारंभिक परीक्षा में चयनित 6103 अभ्यर्थियों के आधार पर प्रकाशित किया जाएगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा एवं जस्टिस अजय रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट ने किया। साथ ही साथ कहा कि जेपीएससी के पहले संशोधित रिजल्ट के आधार पर चयनित 6103 परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा क्योंकि सरकार ने पहले संशोधित रिजल्ट को ही सही बताया है।

2018 में राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प को गलत बताया है। हालांकि दूसरे संशोधित पीटी रिजल्ट के बाद छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा में 34,634 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।