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झारखंड हाईकोर्ट में jpsc एवं जेएसएससी को लेकर और रिजर्वेशन देने को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, इस सुनवाई में अदालत में जाति प्रमाण पत्र के कारण जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है .उस मामले पर विचार किया यह jpsc और jssc से पूछा कि प्रार्थी को अगर अंक अच्छा आया है तो आपने इन्हें जनरल केटेगरी में क्यों शिफ्ट कर दिया. 1 मार्च को ही अगली तिथि निर्धारित की गई है. कुल मिलाकर 23 लोग हाई कोर्ट में अपील दाखिल किए हैं और याचिका में उन्होंने कहा है कि जो विज्ञापन था उसके तहत ही स्टूडेंट आवेदन दिए थे लेकिन आयोग ने बाद में जाति प्रमाण पत्र के नियम को बदल दिया और बदलते हुए इन सभी लोगों को जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया ऐसे में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया जबकि वह मूल रूप से जनजाति एवं अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं .अब jpsc के लिए भारी समस्या है कि वे फिर से नया लिस्टिंग करेंगे तो नए लोगों को लिया जाएगा. यह मामला jpsc और जेएसएससी के शिक्षक परीक्षा और रेडियो ऑपरेटर सहित अन्य पदों की नियुक्ति के लिए सुनवाई के दौरान आया है.