Nitusingh jharkhand aajtak in
झारखंड में भी अब पुलिस ,उत्पाद विभाग, कक्षपाल नियुक्ति और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली होने वाली है. अब संयुक्त भर्ती नियमावली से यह बहाली होगी.इन पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली 2025 के नए प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत अब आगे राज्य पुलिस में सिपाही बहाली में आरक्षित व अनआरक्षित कोटि के 33% पर महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे. कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है .अधिसूचना में जिक्र की झारखंड पुलिस के अधीन पुलिस के सूचित जिला स्तरीय पद jap के अधीन पुलिस पद राज्य स्तरीय कोटि के होंगे, जिनमें जिला स्तरीय रोस्टर और राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा.राज्य सरकार खिलाड़ी के लिए अलग से संकल्प आदेश अधिनियम बनाकर आरक्षण देगी. पूर्व में बिहार में सारी नौकरी में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया जाता है .परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद अलग-अलग कैटेगरी में महिलाओं का अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाता है. झारखंड में भी धीरे-धीरे यही व्यवस्था लागू होगी. पूर्व में मैया सम्मान योजना लागू होने के बाद महिलाओं का एक साथ वोट वर्तमान सरकार को मिला था .अब सरकार यह चाहती है कि महिलाओं के वोट को अपनी और रखा जाए जिससे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन सरकार लंबे समय तक झारखंड मे इसका लाभ दल को मिल सकता है.