हाईकोर्ट का आदेश -नियोजित शिक्षको की प्रक्रिया स्थगित।

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मालूम हो कि डीएलएड की प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए नहीं है यह निर्देश सितंबर महीने में जारी किया गया था परंतु इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश को पटना हाईकोर्ट में संजय कुमार यादव एवं अन्य ने चुनौती दी है एवं उन्होंने कहा है कि 18 माह में किए गए डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता शिक्षक नियोजन में दिया जाए।

इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य में नियोजित शिक्षकों की प्रक्रिया को तत्कालिक रूप पर स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि पटना में शिक्षकों के लगभग एक लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी।


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