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असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण फैसला दिया. कोर्ट ने सभी और की बहस पूरा होने के बाद पूर्व में ही अपना फैसला सुरक्षित रखा था. आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को अलग कर दिया और यह कहा कि जेपीएससी को 186 अभ्यर्थी को बाहर करके रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि वैसे व्यक्ति जिनका सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर ऑफ़ इंडिया से 20 अगस्त 2020 के बाद जारी हुआ है ,उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए. रिवाइज्ड रिजल्ट में अभ्यर्थी को शामिल किया जाए जिनका सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2020 का है. इस संबंध में प्रार्थी स्वप्निल मयूरेश और विवेक हर्षिल ने लेटेस्ट पेटेंट अपील यानी कि एलपीए दायर किया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने बहस किया. वहीं जेपीएससी की ओर सेधिवक्ता संजय पिपरवाह और प्रिंस कुमार थे