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पीजीटी बहाली को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2017 में जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी ,उसमें लगभग 375 सीट जो खाली रह गई है उसे लेकर सरकार ने क्या सोचा है .इसे लेकर एक याचिका दायर की गई थी. अदालत ने राज्य सरकार एवं जेएसएससी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है और कहा है कि 3 सप्ताह के अंदर मामले की सुनवाई होगी गौरतलब है कि वर्ष 2017 में जेएसएससी ने पीजीटी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू किया था. नियुक्ति के अनुशंसा के बाद भी लगभग 375 पद रिक्त रह गया लेकिन खाली रह गई सीट पर नियुक्ति नहीं की गई थी .उसे अगली बहाली में शामिल करने के लिए छोड़ दिया गया था लेकिन ऐसा नियमावली में नहीं बताया गया था. यही कारण है कि प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत भी कई स्टूडेंट को बहाली नहीं किया गया. अब अधिवक्ता के माध्यम से पेश किया गया है कि रिक्त पद के आलोक में मेधा सूची के योग्य अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका प्रमाण पत्र जांच किया जाना चाहिए लेकिन jssc ने इसका अनुपालन ही नहीं किया और सीटों को खाली छोड़ दिया.