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झारखंड हाईकोर्ट ने jpsc में कार्य कर रहे लगभग 45 कर्मियों को स्थाई करने का आदेश जारी किया है .जेपीएससी ने यह माना है कि उनके यहां 45 कर्मी संविदा पर वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, हालांकि वर्ष 2014 में इन्हें नियमित उन्होंने नहीं माना था .हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है jpsc द्वारा जिन लोगों को वर्ष 2010 में हटा दिया गया था वह असंवैधानिक है और उनको नौकरी से नहीं हटाना चाहिए था .पूर्व में कर्मी वर्ष 2004 में ऑफिस clerk के पद पर संविदा पर नियुक्त किए गए थे लेकिन जेपीएससी ने वर्ष 2010 में सभी लोगों को हटा दिया .सुखलाल उरांव ने जेपीएससी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दिया था एकल पीठ के फैसले को हाई कोर्ट की डबल बेंच में जब ले जाया गया तो डबल बेंच ने माना कि कर्मी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और उसे नौकरी पर रखना है. इस मामले में अधिवक्ता सृष्टि और अधिवक्ता शशांक शेखर झा कर्मी की पैरवी की .