टाटानगर रेलवे स्टेशन से अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या 17 महीने बाद बच्ची की मां को कल मिलेगा 500000 का मुआवजा

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तकरीबन 17 महीने की जद्दोजहद के बाद नाबालिग बच्ची की मां को मुआवजे की राशि ₹500000 शुक्रवार को दिया जाएगा बुधवार को टाटानगर रेल डीएसपी कार्यालय में मुआवजे की राशि का चेक पहुंच गया है जिसके बाद बच्ची के परिजनों को इसकी सूचना भी दे दी गई है पुलिस ने चेक के लिए परिजनों को शुक्रवार को टाटानगर पुलिस मुख्यालय बुलाया है 16 जुलाई 2019 को टाटानगर रेलवे स्टेशन से 3 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के बाद में हत्या कर दी गई थी सर धड़ से अलग कर दिया गया था टाटानगर जीआरपी थाना में दर्ज कांड संख्या 47 बार 2019 के 16 दिनों के बाद बच्ची का सर पुलिस को मिला था पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद भी कोविड-19 महामारी को लेकर लॉकडाउन के कारण पीड़ित परिवार को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया था पोक्सो एक्ट मामले में के विश्व अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी टेल्को रामधीन बागान निवासी साह महिला पुलिसकर्मी के पुत्र रिंकू सिंह काशीडीह लाइन नंबर एक निवासी सह जम्मू कश्मीर में पद स्थापित सीआरपीएफ जवान के पुत्र कैलाश कुमार और साहिबगंज निवासी मोनू मंडल उर्फ मोहम्मद शेख को सजा सुनाई थी और बच्ची की मां को नियमानुसार मुआवजा भुगतान करने का भी आदेश दिया था वही अनुसाधन पदाधिकारी चंद्र भूषण शर्मा को बेहतर कार्य के लिए राज्य मुख्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री के हाथों अवार्ड मिल चुका है।


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