पटना हाईकोर्ट के आलोक में प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली का आदेश जारी किया है बिहार राज्य में लगभग 5000 स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 25000 पद खाली है जिस पर बहाली लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है बता दें कि राज्य में लगभग 28000 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया होनी है। जिसमें सभी स्कूलों में 1-1 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी जिन स्कूलों में पहले से ही स्वास्थ्य अनुदेशक है वहां उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । इनकी नियुक्ति उन स्कूलों में की जाएगी जहां 1 सौ से अधिक विद्यार्थी है । शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है । हालांकि इन अनुदेशकों नियुक्ति अंशकालिक रूप में की जाएगी व इसके के बाद माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में भी इनकी नियुक्ति की जाएगी।