शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में जल्द ही बदलाव की जाएगी जिसके बाद शिक्षकों की अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी । जिससे शिक्षक अपनी जिले में सेवा दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो द्वारा इस पर विभागीय सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है और कहा गया है कि वैसे शिक्षक जो दूसरे जिलों में कार्यरत है और वर्षो से झारखंड में अपनी सेवा दे रहे हैं उन्हें भी स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा शिक्षक झारखंड के 3 जिलों का विकल्प दे सकते है।

शिक्षक द्वारा दिए गए विकल्पों में से किसी 1 जिला में उनका स्थानांतरण किया जाएगा। नवयुक्त शिक्षकों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी एवं यदि पति-पत्नी दोनों शिक्षक है तो उन्हें 1 जिला में पदस्थापित किया जाएगा । बता दें कि अंतर जिला शिक्षकों की स्थानांतरण की काफी दिनों से इसकी मांग रही है। जिसमे शिक्षको को अपने घर के समीप ही स्थानांतरण स्थानांतरण का अवसर दिया जाए परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा था । इस नियमावली में बदलाव करने के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण उनके घर के उनके घर के समीप ही दिया जाएगा। लगभग 7000 शिक्षको को स्थानांतरण का इंतजार है।