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आरआरसी दक्षिण पश्चिम रेलवे (RRC SWR ने 904 अपरेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरसी दक्षिण पश्चिम रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13-08-2025 है।आरआरसी दक्षिण पश्चिम रेलवे (आरआरसी एसडब्ल्यूआर) भर्ती 2025: 904 अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। आईटीआई और 10वीं पास उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 14-07-2025 से शुरू होकर 13-08-2025 तक चलेगा। उम्मीदवार आरआरसी एसडब्ल्यूआर की वेबसाइट rrchubli.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पद का नामः आरआरसी दक्षिण-पश्चिम रेलवे प्रशिक्षु ऑनलाइन फॉर्म 2025
पदस्थापन तिथि: 16-07-2025
कुल रिक्तियां: 904
आवेदन शुल्क
•सभी उम्मीदवारों के लिए: ₹100/- (वापसी योग्य नहीं)।
•अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिएः शून्य भुगतान •विधिः ऑनलाइन भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
आरआरसी दक्षिण-पश्चिम रेलवे भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियाँ
अधिसूचना जारी होने की तिथि: 11-07-2025 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 14-07-2025
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 13-08-2025 23:59 बजे
आरआरसी दक्षिण-पश्चिम रेलवे भर्ती 2025 आयु सीमा (13-08-2025 तक) न्यूनतम आयु सीमा: 15 वर्ष (सामान्य उम्मीदवार) पूरी कर ली हो।
अधिकतम आयु सीमा: 24 वर्ष (सामान्य उम्मीदवार) पूरी नहीं की हो।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट है।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है।
योग्यता
उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी/एससीवीटी) द्वारा जारी अनंतिम प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।
वेतन
सभी ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण अवधि 01 वर्ष होगी और रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा नियमों और निर्देशों के अनुसार। कोई छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।