चारा घोटाले मामले में दोषियों द्वारा अर्जित की गई राज्य सरकार के पैसे से बनाई गई संपत्ति जब्त की जाएगी । इसके तहत 196.47 किलोग्राम सोना और करीब 1.70 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे ।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इससे संबंधित जारी आदेश में कहा है कि चारा घोटाले द्वारा अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए डीएसपी दशरथ मुर्मू को अधिकृत किया गया है ।

सीबीआई ने न्यायाधीश की अदालत में चारा घोटाले मामले मे किंगपिन श्याम बिहारी सिन्हा और उसके परिवारिक सदस्य पर दायर मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि इन्होंने राज्य सरकार के पैसे से निजी संपत्ति अर्जित की है। जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है और राज्य सरकार अपने संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए अदालत में आवेदन दे सकती है।

गौरतलब है कि चारा घोटाले मामले में 60 में से 53 मामले की सुनवाई झारखंड में हो चुकी है, जिसमें से 51 मामले का निपटारा हो चुका है एवं दो मामले की सुनवाई जारी है इसमे भी जल्द ही फैसला आने की संभावना है।