vinay singh jharkhandaajtak.in
मानगो सहारा सिटी की एक नाबालिक लड़की की मां ने मानगो थाना में 18 जनवरी 2019 को इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो,श्रीकांत महतो एवं अन्य 22 लोगों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिक की दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी में मां ने बताया था कि बच्चों के साथ इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो ,श्रीकांत महतो ने दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया है इसके बाद ब्लैकमेल कर बच्ची के साथ देह व्यापार भी कराया गया. जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.श्रीकांत महतो को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन इंद्रपाल सैनी और शिवकुमार महतो फिलहाल जेल में बंद है. कोर्ट ने ने 25-25 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के आदेश पर 319 के तहत गुड्डू गुप्ता , डीएसपी अजय केरकेट्टा, इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी समेत 22 आदमी को दुष्कर्म का आरोपी बनाया गया था. पीड़िता ने अब नानक चंद्र सेठ पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है. जो इस मामले के प्रमुख गवाह है. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां की गवाही हुई इस दौरान पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उसके साथ इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो ,श्रीकांत महतो और नानक चंद्र सेठ ने ही दुष्कर्म किया था .इसके अलावा नानक चंद्रशेठ और उसकी बहन अनीता गालोतरा जबरदस्ती व्हाट्सएप , फेसबुक के माध्यम से दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिए 22 लोगों के फोटो दिखाते थे और नाम रटवाते थे .नहीं याद करने पर दोनों मिलकर मारपीट करते थे केस की शिकायतकर्ता पीड़िता की मां ने कहा कि नानक सेठ ने दबाव बनाकर मुझे सादे कागज में signature कराया था, जबकि मैं किसी को नहीं पहचानती हूं अब इसमें एकदम से नया मोड़ आ गया है और देखना होगा कि अब आगे क्या होता है. पूर्व में इस पूरे मामले में धारा 319 के द्वारा गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा, एमजीएम थाना के प्रभारी इमदाद अंसारी,सोनू नायर ,लड्डन उर्फ राहुल ,मैनेजर दिनेश अग्रवाल ,अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजीत मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री ,उपेंद्र सिंह ,शहीद, अभिषेक मिश्रा जिसकी मौत हो चुकी है, शाहिद लंगड़ा, मकसूद ,मनोसहाय गुरप्रीत सिंह शंभू द्विवेदी करीम केबल वाला ,तस्लीम अहमद राजेश सिंह और तनुश्री नायक को आरोपी बनाया गया था 22 लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया है