रांची नगर निगम क्षेत्र में लॉज व हॉस्टलों को संचालन करने की अनुमति भवन को दी जाएगी जिसके पास नक्शा होगा । बता दें कि रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10000 से भी अधिक लॉज चलाए जाते हैं जिसकी लाइसेंस नहीं है ।नक्शा की अनिवार्यता रखे जाने के कारण अधिकतर लॉज के मालिक लाइसेंस के लिए निगम में आवेदन भी नहीं करते हैं एवं अगर कोई आवेदन करता भी है तो उसे आवेदन को आधार बनाकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भवन का नक्शा पास नहीं है। बता दें कि इसलिए इसमें यह निर्णय लिया गया हालांकि नियम में संशोधन के लिए नगर निगम 9 जून को बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि जिसमें यह बताया गया कि शहर के ऐसे मकान जिसका निर्माण 2010 से पहले हुआ है उसके संचालन के लिए नक्शा की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी।

यह प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है परंतु जब तक सरकार के तरफ से कोई दिशा-निर्देश नहीं आता है तब तक पूर्व में बनाए गए नियमों का ही पालन किया जाएगा। बता दें कि इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसने नगर निगम द्वारा बनाई गई द्वारा नियमावली बनाई गई है जिसके अंतर्गत भवनों को ही निगम लाइसेंस जारी करेगा एवं जिसका नक्शा पास होगा उसके भवन में सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग ,फायर फाइटिंग सिस्टम एवं पर्याप्त ओपन स्पेस का होना भी अनिवार्य होगा।