पैसिव. यूनेथेसिया क्या होता है. भारत में कब इसकी इजाजत दी गई है

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क्या होता है पैसिव यूथिनिसिया? सुप्रीम कोर्ट ने बीमार युवक के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर क्या कहा? क्या है इच्छा मृत्यु?
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पैसिव यूथिनिसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी इलाजरत मरीज को जीवित रखने वाली कृत्रिम सहायता जैसे फीडिंग ट्यूब या वेंटीलेटर को रोक देना ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो सके. इसमें एक्टिव anethesia की तरह कोई जानलेवा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है बल्कि प्रकृति को अपना काम करने दिया जाता है. एक्टिव anethesia भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या जीवन का अर्थ केवल सांस लेना है भले ही उसमें कोई चेतन ना हो. इस गहरे मानवीय सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 32 वर्ष के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दिया है और कहा है कि हर व्यक्ति को गरिमा पूर्ण अंत उसका अधिकार है. वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथिनिसिया पर दो नियम बनाए थे पहले लिविंग बिल व्यक्ति लिख सकता है कि इलाज बीमारी पर उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए .लिविंग बिल न होने की स्थिति में 2018 में बनाए गए और 2023 में संशोधित नियमों की प्रक्रिया माननीय पड़ेगी.


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