निजी स्कूल में हो सकती है बच्चों की फीस माफी
Nitu Singh abtaknews.live
झारखंड में निजी स्कूल ट्यूशन फीस लगातार ले रहे हैं ,अन्य फीस भी ले रहे हैं अब यह मामला झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच में चला गया है जिसमें यह देखा जाएगा की क्या कोरोना काल में और उसके बाद की काल में निजी स्कूल ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं. क्या वे राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ काम कर सकते हैं. अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहा है. यह एक जनहित याचिका है जिसमें झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी गई है. निजी स्कूल की ओर से उनके वकील ने कहा है कि झारखंड सरकार ने 2 जून 2020 में एक आदेश जारी किया था. आदेश में निजी स्कूल को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेने का आदेश पारित किया है.
झारखंड अन् एडेड स्कूल का यह तर्क है कि वे सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं लेते हैं इसलिए नियम बनाने के लिए वे स्वतंत्र है और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है. लेकिन कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति समाप्त हो जाने के कारण अभिभावकों ने यह डिमांड किया है कि उन्हें राहत दिया जाए और बच्चों से अधिक फीस नहीं वसूला जाए. कुछ दिनों के अंदर ही झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस पर फैसला सुना दिया जाएगा