झारखंड में नकली उत्पाद बनने स से रोकने के लिए बना है कठोर कानून

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sony कुमारी jharkhandaajtak.in

नकली उत्पाद की रोक के लिए सरकार ने क्या नियम बनाया है? झारखंड में रांची सहित राज्य के सभी जिले में फूड सप्लीमेंट का करोड़ों का कारोबार चल रहा है। जिम जाने वाले और फिटनेस के ध्यान रखने वाले ऐसे फूड सप्लीमेंट के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। फूड सप्लीमेंट की बढ़ती मांग को देखते हुए, बाज़ार में कई नकली उत्पाद सस्ती दर पर मिलने लगे हैं। इस धंधे में पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। इसकी सूचना मिलने के बाद रांची में फूड सप्लीमेंट के कारोबार से जुड़ी व्यापारी के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। सभी लोगों को 14 दिन के अंदर खास सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है।


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