हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में बुधवार को सुनवाई की गई जिसमें अदालत में प्रार्थीयों व जेएसएससी द्वारा रखे गए पक्षों को सुना एवं इसके बाद जेएसएससी को शपथ पत्र के जरिए जवाब देने का निर्देश जारी किया। बता दें कि इसकी अगली सुनवाई अगस्त में की जाएगी।

इसमें प्रार्थीओं की ओर से बताया गया है कि बायोलॉजी, हिंदी व केमिस्ट्री के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता उनके पास है बावजूद इसके उनके प्रमाण पत्र सत्यापन के समय उन्हें आहर्ता को नहीं माना गया एवं उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी गई है जो सही नहीं है वह गलत है। जबकि जेएसएससी द्वारा यह कहा गया कि विज्ञापन में शैक्षणिक आहर्ता को पूरी नहीं करते है इसलिए उनकी उम्मीदवारी को खत्म कर दिया गया है।