एनसीटीई( राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में 50% अंक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है यह सूचना झारखंड सहित देश के सभी राज्यों को दे दी गई है जारी अधिसूचना के अनुसार 29 जुलाई 2011 के पूर्व स्नातक परीक्षा में 50% से कम अंक वाले को भी टेट में शामिल करने की अनुमति दे दी गई है एनसीटीई में 13 नवंबर 2019 को जारी अधिसूचना में पूर्व में जारी आदेश 23 अगस्त 2010 को जारी 29 जुलाई 2011 में संशोधन किया है इससे पहले स्नातक में 50% अंक पाना अनिवार्य किया गया था जिसे अब खत्म कर दिया गया है एनसीटी की ओर से अधिसूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जगन्नाथ शुक्ला एवं नीरज राय के केस जारी आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जारी की गई है बदलाव से राज्य के हजारों विद्यार्थियों को डेट में शामिल होने का मौका मिलेगा.