सुप्रीम कोर्ट की भर्ती में ओबीसी का भी कोटा होगा , एससी एसटी एवं अन्य को पूर्व में ही रिजर्वेशन देने की नीति लागू कर दी गई है. Vks jharkhand aaj tak news in. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी आर gawai ने एक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति में शेड्यूल कास्ट ,शेड्यूल ट्राइब के बाद अब ओबीसी और अन्य के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया है .सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों के नियुक्ति में ओबीसी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी की आश्रितों के लिए आरक्षण लागू किया है. अनुच्छेद 146 का खंड 2 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के नियम 1961 में संशोधन करके नियम को शामिल किया .अधिसूचना के मुताबिक नए नियम में कहा गया है की अनुसूची निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती में आरक्षण तय वेतनमान के अनुरूप भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियम आदेश और अधिसूचना के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून 2025 को आरक्षण नीति लागू की थी .जिसके लिए कोर्ट ने एससी, एसटी समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू किया था. सरकार द्वारा सरकारी नियुक्ति में आरक्षण लागू करने के लिए 2 जुलाई 1997 को जारी आदेश को कोर्ट ने करीब 28 साल के बाद अपने यहां पर लागू किया है.