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MVI नियुक्ति पत्र पर हाईकोर्ट ने क्या कहा
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एम वी आई के पद पर नियुक्ति मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई किया। सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश के आलोक में राज्य के परिवहन आयुक्त उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से समय मांगे जाने को अदालत स्वीकार नहीं किया और कहा कि दो वर्ष पूर्व अदालत ने नियुक्ति पत्र देने संबंधी आदेश पारित कर दिया था, लेकिन अभी तक आदेश का दोबारा नहीं हुआ। अदालत में सख्त रूप अपनाते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि 12 जून तक प्रार्थी को mvi पद पर नियुक्ति पत्र दिया जाए, अन्यथा अवमानना के इस मामले में आरोप गठित किया जाएगा।