शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया सही नहीं थी इसलिए इसे रद्द कर दीजिए. हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा.

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Nitusingh jharkhand aajtak in

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला सामने आया था ,जिसमें यह मामला पहले कोलकाता हाई कोर्ट में चला गया .जहां पर ममता सरकार को यह कहा गया था कि आप शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कीजिए .कोर्ट ने सरकारी स्कूल में 25000 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी की भर्ती रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया ही गलत था .कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने 2016 में ही पूरे जॉब को रद्द किया था. उस समय में यह आरोप लगाया गया था की भर्ती के लिए लोगों से 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए वसूले गए थे. कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच में पाया कि यह सही था.प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केबीपीएस सनातन की खंड पीठ मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने सीबीआई की भर्ती घोटाले की जांच जारी रखने को भी आदेश दिया. कोर्ट ने पाया कि 23 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में से किसका मूल्यांकन किया गया था इस पर कोई स्पष्ट नहीं लेखा-जोखा दिया गया.कोर्ट ने कहा है कि जो कॉपी का चेकिंग हो चुका है उसे फिर से पुनर्मल्यांकन ि या जाए.


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