शिक्षक और पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर 11 अनुसूचित जिले में 10 दिनों में फैसला सुनाया जाएगा
राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है 10 दिनों के अंदर शिक्षक और पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर 111 अनुसूचित जिलों में फैसला सुनाया जाएगा. महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्र ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के द्वारा यह जानकारी दी अब यह सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. सरकार की नियोजन नीति के अनुसार राज्य के 24 जिले दो भागों में बांट दिया गया था जिसमें 13 अनुसूचित जिले थे जबकि 11 अनुसूचित जिले. सरकार के द्वारा 13 जिलों में सभी पद उस जिले के निवासियों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे यानी जिले में उसी जिले के जितने भी अभ्यर्थी हैं वे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन देने के लिए सक्षम थे परंतु गैर अनुसूचित जिलों में यह बाध्यता नहीं थी बाद में सरकार के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया.