पारा शिक्षकों की नियमावली व सेवा शर्त को लेकर 9 तारीख को उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। जिसमें माना जा रहा है कि शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार किया गया ड्राफ्ट में से कुछ प्रावधानों को हटाया जा सकता है। जिसके तहत स्थायीकरण के लिए सीमित परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही आकलन परीक्षा में वैसे पारा शिक्षक की शामिल हो पाएंगे जो प्रशिक्षित है।

गौरतलब है के पारा शिक्षक जो चयन के समय प्रशिक्षित नहीं थे वे प्रशिक्षण के 10 वर्ष पूरा होने पर ही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे एवं प्रशिक्षण के पश्चात इनका 10 वर्ष की सेवा में अनुभव होना भी अनिवार्य किया गया है । जिसके बाद इस पर पारा शिक्षकों द्वारा आपत्ति जताई गई थी और पारा शिक्षकों ने यह मांग की थी कि सीमित आकलन परीक्षा में असफल होने पर भी वर्तमान व्यवस्था के तहत बनाए रखने की मांग की गई थी एवं 30 फ़ीसदी अंक वाले को भी पास करने की मांग की गई थी । जिसके बाद शिक्षक पारा शिक्षक परीक्षा के स्वरूप में बदलाव का मांग कर रहे हैं ।