इनकम टैक्स के 5 नए नियम जो जानना जरूरी है- नई कर श्रेणी बजट 2020 में घोषित नहीं कर श्रेणी 1 अप्रैल से लागू हुई हालांकि पुरानी कर श्रेणी भी लागू रहेगी करदाताओं को दोनों में से किसी को चुनने का विकल्प होगा अगर करदाता नया कर विकल्प चुनता है तो उसे निवेश पर कोई छूट नहीं मिलेगा वही पुराने नियम में कर छूट का विकल्प मिलता रहेगा

नई कर श्रेणी में 2.50 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा# बजट में कंपनी और म्युचुअल फंड की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड पर डिविडेंड डिसटीब्यूशन टैक्स खत्म कर दिया गया है अब यह टेक्स डिविडेंड पाने वाले को देना होगा अगर आप म्यूच्यूअल फंड की तरफ से डिविडेंड प्राप्त करते हैं तो यह आपकी कमाई मानी जाएगी और आपको अपनी टैक्स हिसाब से देना होगा

# घर खरीदने पर 2.6 ₹700000 का लाभ देने की तारीख बढ़ा दी है अब 31 मार्च 2021 तक इसका फायदा उठाया जा सकेगा अगर लोन 31 मार्च 2021 से पहले ₹4500000 तक का घर खरीदने के लिए लिया गया है जिसका फायदा लेंगे

# नए नियमों में एनपीएस सुपरएनुएशन फंड और ईपीएफ में नियुक्त आ का योगदान साल में 7.5 लाख से ज्यादा होता है तो कर्ज चुकाना होगा# स्टार्टअप के कर्मचारी शेयर खरीदे योजना प्रत्यक्ष के नियमों को आसान किया गया है अब 5 साल के बाद ही टैक्स लगेगा