कश्मीर में 15 वर्षों से रहने वाला वहां का स्थानीय नागरिक- जम्मू कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल नियमों का ऐलान किया गया है। अब जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति वहां का निवासी कहलाएगा.

सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय कर दी गई है जो भी शख्स जम्मू कश्मीर में 15 साल बिताएं या जिस ने यहां 7 साल पढ़ाई की है और 10वीं 12वीं की परीक्षा यहीं से दी है

वहां का निवासी होगा 5 अगस्त के पहले जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 35a के तहत तय होता था कि कौन व्यक्ति राज्य का निवासी है और कौन नहीं है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 गृह मंत्रालय के तहत निवासियों को जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है अब दिया जाएगा