1 अप्रैल से यातायात के नियम और कड़े हो जाएंगे बता दे कि ड्राइविंग में लापरवाही बरतने से भारी नुकसान और जुर्माना भरना पड़ सकता है एवं अगर वह गलती दुबारा की गई तो उस पर लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य के यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा काटे गए चालान को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य किया जाएगा।

जिसके बाद पोर्टल में मौजूद वाहन के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र ,परमिट ,प्रदूषण प्रमाण पत्र ,ड्राइविंग लाइसेंस ,बीमा इत्यादि के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा यातायात उल्लंघन करने के बाद इस मूल दस्तावेज की कॉपी को भी ज़ब्त करने का अधिकार होगा।