झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा सातवीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ डेट के खिलाफ चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। अदालत के द्वारा सरकार के तरफ से जारी की गई उन निर्धारण की सीमा को सही माना गया कोर्ट के द्वारा जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए सहानुभूति प्रकट किया गया है और इससे संबंधित सारी जानकारी बाद में पारित करने का आदेश दिया गया है।
इससे पहले यह सुनवाई मंगलवार को भी संपन्न हुई थी जिसमें अभ्यर्यों की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार के द्वारा यह बताया गया था कि नया कट ऑफ डेट निर्धारित करने से बहुत सारे परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे परंतु सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इसमें पुष्टि करते हुए कहा कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और यह कटक निर्धारण की तिथि बिल्कुल सही है