सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या बीडी- सिगरेट पीने को दंडनीय अपराध घोषित

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गौरतलब है कि कोरोना के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं जिसके बाद राज्य सरकार आपके राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या बीडी- सिगरेट पीने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है एवं नियम तोड़ने पर 5000 तक का जुर्माना व दो साल तक का कैद जेल हो सकती है कि सजा हो सकती है ।

बता देगी पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने पर ₹1000 जुर्माना भरना पड़ेगा बार उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 3000 जुर्माना होगा इसके बाद भी यदि नियम तोड़ा जाता है तो 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा दी जाएगी


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