झारखंड हाईकोर्ट में नियोजन नीति व संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई इसकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है एवं 17 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई की जाएगी ।

गौरतलब है कि 18 सितंबर को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी सरकार के नियोजन नीति के आलोक में यह कहा गया कि राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी एवं 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। 13 अनुसूचित जिलों के स्थानीय अभ्यर्थी अपने मूल जिले में ही आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट के आंध्र प्रदेश से संबंधित मामले का तर्क दिया था।