सरकार की ओर से जारी किए गए कोर्ट ऑन वेजेस 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि नौकरी छोड़ने पर आप लोगों को 2 दिनों में कंपनी से कुल बकाया राशि मिल जाएगा।

इसके तहत नियोक्ता को कर्मचारी का अंतिम कार्य दिवस पूरा होने 48 घंटे के अंदर फुल बकाए का भुगतान देना होगा । विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रावधान का सबसे अधिक फायदा असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को मिलेगा।

बता दें कि पहले नौकरी छोड़ने के बाद बकाए राशि के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था परंतु नए प्रावधानों के तहत राज कुल राशि 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा । इससे पहले इस एक्ट में नौकरी छोड़ने पर कुल बकाया राशि देने की कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई थी।