सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिकाओं के निपटारे की प्रक्रिया पर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था जिसके बाद सरकार को 1 महीने का वक्त दिया गया है जिसमें केंद्र की ओर से सॉलीसीटर जनरल बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ,एएस बोपन्ना और ऋषिकेश राय के पीठ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इसकी सुनवाई की गई ।

अब पीठ ने यह भी कहा कि वह सिर्फ एक समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका पेश करने का निर्देश देने के बारे में भी विचार कर सकती है। बता दें कि यह याचिका शिवकुमार त्रिपाठी नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है जिसमे उन्होंने सवाल किया है कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का निपटारा करने के लिए कोई समय सीमा है जबकि याचिका की दलील यह दी गई की याचिकाओं के निपटारे की समय सीमा के बारे में कोई भी दिशा-निर्देश नहीं है।