जमशेदपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्री में नहीं लगेगा स्टाम्प ड्यूटी.

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जमशेदपुर हाउसिंग कोऑपरेटिंग सोसाइटी में बने फ्लैट और प्लाट की रजिस्ट्री पर नहीं लगेगी स्टैंप ड्यूटी .
Vks Vinayiasacademy.com सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में झारखंड में से लागू करने के लिए कहा है .पहले 7% स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता था .जिसमें लोगों को ₹200000 से लेकर 10 लाख रुपए का खर्च उठाना पड़ता था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुल्क नहीं लगेगा .इसकी कॉपी झारखंड भू राजस्व निबंधन विभाग को मिल गया है. यह फैसला आदर्श ग्रीन निर्माण स्वावलंबी समिति जमशेदपुर y. एन यादव के प्रयास से आया है .जमशेदपुर के 70 समेत राज्य में 524 हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है .झारखंड में रजिस्टर्ड कुल सरकारी समिति की संख्या 11409 है और इसमें हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की संख्या 524 है .विभाग से मिली जानकारी के अनुसार समिति के कुल सदस्य की संख्या 40000 है .जमशेदपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी की संख्या लगभग 70 है.


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